बालाघाट मंडी के उड़नदस्ता दल ने बनाये लांजी में अवैध परिवहन प्रकरण

बालाघाट मंडी के उड़नदस्ता दल ने बनाये लांजी में अवैध परिवहन प्रकरण
05 प्रकरणों में वसूला 93 हजार 212 रुपये की जुर्माना राशि
श्री शाहिद खान, संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड जबलपुर तथा श्री गोपाल सोनी, भारसाधक अधिकारी बालाघाट एवं श्री कमलसिंह सिंहसार, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लांजी के मार्गदर्शन में मंडी समिति बालाघाट की उपमंडी लांजी के उड़नदस्ता दल ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दिनांक 12 नवंबर 2025 की रात में क्षेत्र निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ सीमा पर रिसेवाड़ा में ट्रक क्रमांक MP22ZC4372 में कृषि उपज धान का बिना मंडी शुल्क भुगतान किये बग़ैर ई-अनुज्ञा पत्र के परिवहन करते पाये जाने पर अवैध परिवहन प्रकरण बनाकर 35758 रुपये दांडिक मंडी शुल्क वसूल किया गया। उक्त वाहन में 292.94 क्विंटल धान लोड था, जिसका लालबर्रा से रायपुर (छग) के लिए अवैध परिवहन किया जा रहा था।
इस दौरान दिनांक 08 नवंबर 2025 को उपमंडी लांजी क्षेत्र में उड़नदस्ता दल ने महाराष्ट्र सीमा पर डुडवा घाट के पास वाहन क्रमांक MP50AA1422 में हिमांशु ट्रेडर्स द्वारा कांद्रीखुर्द से गिरोला (महाराष्ट्र) के लिए 25 क्विंटल धान के अवैध परिवहन पर दांडिक मंडी शुल्क 5553 रुपये और वाहन क्रमांक MH43BX6226 में ग्राम-ग़ुलुआ से गिरोला (महाराष्ट्र) के लिए 24 क्विंटल धान के अवैध परिवहन पर दांडिक मंडी शुल्क 5412 रुपये वसूल किया। इसी क्रम में दिनांक 11 नवंबर 2025 को वाहन क्रमांक MP50ZB5830 में ग्राम-कांद्री के कृषकों से 22 क्विंटल धान क्रय कर घाटटेमनी (महाराष्ट्र) के लिए अवैध परिवहन पर दांडिक मंडी शुल्क 5127 रुपये वसूल किया। वहीं दिनांक 09 नवंबर 2025 को बालाघाट में मक्के का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर एक ट्रक का प्रकरण तैयार 41362 रुपये का जुर्माना वसूला गया था।
बालाघाट मंडी के उड़नदस्ता दल ने इस एक हफ्ते के दौरान बड़ी कार्यवाही करते हुए म.प्र. मंडी अधिनियम 1972 के उल्लंघन करते पाये जाने पर कृ�













