थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गौवंश मास के प्रकरण में कुल 04 आरोपियों को किया गिरफ्तार

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गौवंश मास के प्रकरण में कुल 04 आरोपियों को किया गिरफ्तार
थाना कोतवाली पुलिस ने गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 किलोग्राम गौमांस एवं परिवहन में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी को जप्त किया है। दिनांक 03.10.2025 को थाना कोतवाली में पदस्थ प्रआर पोतनलाल चौधरी एफआरव्ही-02 में डायल 112 ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के दौरान उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि सरेखा रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के पास एक व्यक्ति सफेद रंग की एक्टिवा वाहन क्रमांक MP50 ZB 6524 से गौमांस लिये खड़ा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस रवाना हुई एवं संदेही व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम सलमान शेख बताया। आरोपी के कब्जे से मौके पर कुल 20 पन्नियों में 20 किलोग्राम गौमांस एवं परिवहन हेतु प्रयुक्त होंडा कंपनी की एक्टिवा स्कूटी जप्त किया गया। जप्त शुदा गौमांस का पशु चिकित्सक से परीक्षण कराकर नमूना सीलबंद कराया गया। आरोपी ने पूछताछ पर अपने तीन साथियों के नाम बताये जिनके द्वारा आरोपी को अपराध को लिए दुष्प्रेरित करना स्वीकार किया गया आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 598/2025 धारा 5/9, 4/11 मध्यप्रदेश गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी मोहसीन खान पिता हनीफ खान उम्र 38 वर्ष निवासी लालबर्रा जिला बालाघाट, समीर हाजमी पिता बब्बू हाजमी उम्र- 43 वर्ष निवासी लालबर्रा जिला बालाघाट, जुबेर खान पिता इंसान भाई उम्र- 32 वर्ष निवासी ग्राम अमोली थाना लालबर्रा जिला बालाघाट को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
प्रकरण का आरोपी हैदरअली निवासी चंगेरा थाना रावणवाड़ी जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) को घर पर तलाश किया गया जो नही मिला है, जिसकी तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपीः-
1. सलमान शेख पिता अब्दुल अजीम उम्र- 54 वर्ष निवासी थाना वारासिवनी
2. मोहसीन खान पिता हनीफ खान उम्र 38 वर्ष निवासी लालबर्रा जिला बालाघाट
3. समीर हाजमी पिता बब्बू हाजमी उम्र- 43 वर्ष निवासी लालबर्रा जिला बालाघाट
4. जुबेर खान पिता इंसान भाई उम्र- 32 वर्ष निवासी ग्राम अमोली थाना